FM Radio
नमस्कार हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेसा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 9999999999 , +91 99999999999 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें
WhatsApp Button Contact via WhatsApp
Home कारोबार अब देश से बाहर खर्च के लिए भेजे जानेवाले पैसे पर भी...
WhatsApp Icon

अब देश से बाहर खर्च के लिए भेजे जानेवाले पैसे पर भी लगेगा टैक्स, इनकम टैक्स विभाग एक अक्टूबर से करेगा लागू

अब-देश-से-बाहर-खर्च-के-लिए-भेजे-जानेवाले-पैसे-पर-भी-लगेगा-टैक्स,-इनकम-टैक्स-विभाग-एक-अक्टूबर-से-करेगा-लागू

22/09/2020 9:57 PM Total Views: 10556

रायबरेली से ब्यूरो चीफ,अर्जुन मिश्रा की रिपोर्ट


अगर आप देश से विदेश में पैसा भेजते हैं तो अब इस पर भी आपको टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स विभाग ने इस तरह का नियम जारी कर दिया है। एक अक्टूबर से यह लागू हो जाएगा। इस मामले में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

Join Our WhatsApp Group

Advertisement

Advertisement Image

हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें

Advertisement

Advertisement Image

अगले महीने से लागू होगा नियम

जानकारी के मुताबिक अगले महीने से टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स) से जुड़ा एक नया नियम लागू होगा। आयकर विभाग ने टीसीएस का दायरा बढ़ाते हुए सेक्शन 206 सी (1जी) के तहत लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) पर भी लागू करने का फैसला किया है। रेमिटेंस यानी देश से बाहर भेजा गया पैसा। यह रेमिटेंस चाहे खर्च की की स्थिति में हो या फिर निवेश की स्थिति में, दोनों में आपको टैक्स देना होगा। इसमें यात्रा, शैक्षणिक और अन्य खर्च भी हैं।

एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपए पर लगेगा टैक्स

नए नियम के मुताबिक किसी भी एक वित्त वर्ष में अगर आप सात लाख रुपए या इससे ज्यादा पैसा भेजते हैं तो आपको टीसीएस लागू होगा। यह इसी अक्टूबर से ही लागू होगा। यह फाइनेंस एक्ट 2020 में शामिल किया गया है। हालांकि टीसीएस तभी लगेगा, जब रेमिटेंस पहले से टीडीएस के दायरे में आने वाली आय से न हो। अगर कोई व्यक्ति विदेश दौरे के सभी इंतजाम खुद से करता है तो टीसीएस लागू नहीं होगा। अगर पहले से टीडीएस के रूप में टैक्स दिया जा चुका है और फिर भी टीसीएस लग गया तो इसके रिफंड का क्लेम किया जा सकता है।

आरबीआई के पहले से हैं तय रकम के नियम

आरबीआई की एलआरएस स्कीम के मुताबिक विदेश में प्रॉपर्टी की खरीद, निवेश, एनआरआई को लोन देने आदि जैसे मामले में एक वित्त वर्ष के अंदर 2.50 लाख डॉलर तक का ट्रांजेक्शन हो सकता है। इसके अलावा इंप्लॉयमेंट विजिट्स, बिजनेस ट्रिप्स, गिफ्टस, डोनेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, रिश्तेदारों की देखभाल आदि के लिए एक वित्त वर्ष में 2.50 लाख डॉलर तक के करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस की अनुमति है।

नए प्रावधान में विदेश भेजे जाने वाले सभी पैसे पर टैक्स लगेगा

नए प्रावधान के तहत मंजूरी प्राप्त सभी फॉरेन रेमिटेंस पर टीसीएस लागू होगा। नए प्रावधान के तहत एलआरएस के तहत भेजे जाने वाले रेमिटेंस पर टीसीएस अलग-अलग दरों में है। उदाहरण के लिए शिक्षा के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर आधा प्रतिशत का चार्ज लगेगा। अगर पैन कार्ड नहीं है तो यह पांच प्रतिशत हो जाएगा। अन्य किसी के लिए पैसा भेजा जाता है तो उस पर पैन है तो प्रतिशत और नहीं है तो 10 प्रतिशत का चार्ज लगेगा।

ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर भी टैक्स लगेगा

नियम के मुताबिक अगर रेमिटेंस ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के लिए किए गए हैं तो 5 फीसदी टीसीएस सभी रेमिटेंसेज पर लागू होगा, फिर चाहे यह रकम 7 लाख से कम क्यों न हो। एक नया प्रावधान यह भी किया गया है कि एक साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा के सामान की बिक्री पर 0.1 फीसदी टीसीएस लागू होगा।

Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


एक नया प्रावधान यह भी किया गया है कि एक साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा के सामान की बिक्री पर 0.1 फीसदी टीसीएस लागू होगा

ये ख़बर आपने पढ़ी देश के तेजी से बढ़ते सबसे लोकप्रिय हिंदी न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म पर ,आज तेजी से बदलते परिवेश में जहां हर क्षेत्र का डिजिटलीकरण हो रहा है, ऐसे में  हमारा यह नएवस पोर्टल सटीक समाचार और तथ्यात्मक रिपोर्ट्स लेकर आधुनिक तकनीक से लैस अपने डिजिटल प्लेटफार्म पर प्रस्तुत है। अपने निडर, निष्पक्ष, सत्य और सटीक लेखनी के साथ मैं प्रधान संपादक कुमार दीपक और मेरे सहयोगी अब 24x7 आप तक पूरे देश विदेश की खबरों को पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं।

खबर में दी गई जानकारी और सूचना से क्या आप संतुष्ट हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे।

WhatsApp Icon